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07 October 2020

एक महीने बाद जेल से बाहर आईं रिया, बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने कहा- वो ड्रग डीलरों के किसी रैकेट का हिस्सा नहीं हैं

बॉलीवुड स्टार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की जांच में सामने आए ड्रग्स कनेक्शन में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी है। रिया के अलावा दो और आरोपियों को जमानत दी गई है।इस दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि वो ड्रग डीलरों के किसी रैकेट का हिस्सा नहीं हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद आज ही रिया चक्रवर्ती को जेल से बाहर भेज दिया गया। लगभग एक महीने बाद रिया चक्रवर्ती बाइकुला जेल से जमानत पर रिहा हो गयी। रिया को सिल्वर रंग की बड़ी गाड़ी में उनके घर लाया गया।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने बेल ऑर्डर में कहा, "वो ड्रग डीलरों के किसी रैकेट का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कथित तौर पर हासिल किए हुए ड्रग्स किसी और को पैसे बनाने या किसी और मक़सद से नहीं दिए हैं। उनका कोई आपराधिक अतीत नहीं रहा है, लिहाज इस बात को मानने की वाजिब कारण हैं कि जमानत पर रहने के दौरान वे कोई अपराध नहीं करेंगी।"

बता दें कि एनसीबी ने अभिनेता सुशांत सिंह की मौत से संबंधित मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती द्वारा बंबई उच्च न्यायालय में दायर जमानत याचिकाओं का विरोध किया था। एनसीबी ने अदालत में पेश हलफनामे में कहा था कि रिया और शौविक ''नामचीन हस्तियों तथा ड्रग्स आपूर्तिकर्ताओं से जुड़े मादक पदार्थों के सक्रिय समूह के सदस्य हैं।''

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एनसीबी ने कहा था कि दोनों ने मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दिया और वित्तीय मदद पहुंचाई । हलफनामे में कहा गया है कि इसीलिये एजेंसी ने उनके खिलाफ स्वापक औषधि एवं मन-प्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) की कठोर धारा 27ए के तहत मामला दर्ज किया है।

हालांकि सुनवाई के दौरान रिया और उनके भाई ने इस मामले में उपरोक्त धारा लगाने का विरोध किया था। उनके वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी थी कि इस मामले में यह धारा नहीं लगाई जा सकती क्योंकि रिया ने कभी-कभार ही मादक पदार्थ खरीदे, जिनका सेवन उनके बॉयफ्रेंड दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने किया।

 

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TAGS: रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, ड्रग्स केस, बॉम्बे हाई कोर्ट, बेल ऑर्डर, ड्रग डीलर, Rhea Chakraborty, Drug Dealers, Sushant singh rajput, NCB, High Court's Bail Order, DRUGS CASE
OUTLOOK 07 October, 2020
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