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23 July 2020

झारखंड में मास्क नहीं पहना तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल

देश भर में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच झारखंड सरकार ने इस बीमारी के खिलाफ कड़े नियम लागू करने का फैसला लिया है। अब झारखंड में कोरोना नियमों की अनदेखी और मास्क नहीं पहनने पर एक लाख रुपये का जुर्माना और 2 साल की जेल हो सकती है। दरअसल, झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को पारित कर दिया।

इस अध्यादेश के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और मास्क न पहनने वालों को 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नए नियम के अंतर्गत यदि कोई नियमों का उल्लंघन या मास्क नहीं पहनता है तो उसे 2 साल तक जेल में रहना पड़ सकता है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, झारखंड मंत्रिमंडल ने कल झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत कोविड-19 के प्रतिबंधात्मक उपायों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ यानी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने और सार्वजनिक रूप से थूकने पर
1 लाख रुपये तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।

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गौरतलब है कि झारखंड में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 6485 हो गए हैं जिसमें 3397 सक्रिय मामले हैं। हांलांकि 3024 मरीज ठीक भी हो चुके हैं मगर 64 लोग यहां इस महामारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं।


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OUTLOOK 23 July, 2020
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