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20 April 2018

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत

मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, कर्नल पुरोहित ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत अभियोजन पक्ष की याचिका को चुनैती दी थी। याचिका में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मामले की सुनवाई रोकने की मांग की गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा है कि अब मालेगांव ब्लास्ट मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि 2008 के इस मामले में छह लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इसी मामले में कर्नल श्रीकांत पुरोहित को आरोपी बनाया गया था, उस वक्त वे सेना में थे। उन्हें 21 अगस्त 2017 को जमानत मिली थी।

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TAGS: मालेगांव ब्लास्ट, कर्नल पुरोहित, सुप्रीम कोर्ट, SC, charges, Malegaon blast, case
OUTLOOK 20 April, 2018
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