Advertisement
03 September 2021

डीजीपी की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपीएससी को दरकिनार करने वाली याचिका खारिज

प्रतीकात्मक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। जिसमें राज्य सरकार ने बिना यूपीएससी के दखल के पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे पिछले आदेश में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार के आवेदन कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले पुराने आदेश में कह चुका है कि हर राज्य को डीजीपी की नियुक्ति से पहले यूपीएससी से योग्य अधिकारियों की लिस्ट लेनी होगी। उस लिस्ट में चयन करना होगा। इस पर राज्य सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था गलत है। राज्य सरकार को चयन करने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में दिए गए फैसले में कहा था कि किसी भी राज्य में डीजीपी के पद पर नियुक्ति से पहले राज्य सरकार को यूपीएससी से वरिष्ठ औऱ योग्य आईपीएस अधिकारियों की लिस्ट लेनी पड़ेगी। उन्हीं अधिकारियों में से नए डीजीपी का चयन होगा। पश्चिम बंगाल में डीजीपी का पद 31 अगस्त को खाली हो चुका है। जिसके बाद राज्य सरकार की मांग है कि उसे अपनी मन मुताबिक नए पुलिस महानिदेशक चुनने का मौका दिया जाए।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: सुप्रीम कोर्ट, पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका, यूपीएससी, Supreme Court, West Bengal Government's petition, UPSC
OUTLOOK 03 September, 2021
Advertisement