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30 October 2023

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामला: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अभी भी सुप्रीम कोर्ट से किसी प्रकार की राहत नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पूर्व उपमुख्यमंत्री की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि उसने मामले की सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो मनीष सिसोदिया बाद के चरण में फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में दायर सिसोदिया की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। इसने 17 अक्टूबर को दोनों याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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गौरतलब है कि सिसोदिया को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी को "घोटाले" में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था और तभी से आप नेता हिरासत में हैं। इसके अलावा ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इसके बाद सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।

उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री रहने के कारण वह एक "हाई-प्रोफाइल" व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन-शोधन मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर प्रकृति" हैं।

दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, नई नीति के तहत थोक विक्रेताओं का मुनाफा मार्जिन 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। 

एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि नई नीति के परिणामस्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक लाभ दिया गया। हालांकि, दिल्ली सरकार और सिसोदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि नई नीति से दिल्ली के राजस्व हिस्से में वृद्धि होगी।

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TAGS: Delhi Excise Policy scam case, former deputy chief minister Manish Sisodiya, Supreme court order, Bail plea rejected
OUTLOOK 30 October, 2023
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