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09 May 2019

दोहरी नागरिकता मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने वालों की याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका यूनाइटेड हिंदू फ्रंट और हिंदू महासभा की ओर से दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है। इसलिए लोकसभा चुनाव लड़ने के राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया जाए।

इससे पहले अमेठी में राहुल गांधी के नामाकांन खारिज कराने के लिए अड़ंगा लगाया था। लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने राहुल गांधी के नामांकन को वैध ठहराया था।

 

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इस मामले पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना शामिल थे, ने जय भगवान गोयल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता पर दायर याचिका में उसे कोई 'मेरिट' नजर नहीं आई।

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर उठाया था सवाल

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर सवाल उठाते हुए जय भगवान गोयल और चंद्र प्रकाश त्यागी ने याचिका दाखिल की थी। दोनों ने अपनी याचिका में कहा कि 'चूंकि राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटेन का नागरिक घोषित किया है तो ऐसे में वह भारतीय नागरिक होने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने और एक पंजीकृत पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने से रोका जाना चाहिए।' याचिका में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की मांग की गई थी जिस पर सीजेआई ने कोई आदेश नहीं दिया।

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि राहुल गांधी ने बैकॉप्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई और इस कंपनी में उन्होंने अपना पता ब्रिटेन के नागरिक के रूप में दिया। स्वामी का कहना है कि इस कंपनी में कांग्रेस अध्यक्ष के 65 प्रतिशत शेयर हैं। कांग्रेस ने स्वामी के आरोप को यह कहते हुए खारिज किया कि राहुल ने गलती से अपनी नागरिकता ब्रिटेन की बताई।

एनडीए उम्मीदवार ने की थी वायनाड से राहुल के नामांकन की समीक्षा करने की मांग

इससे पहले वायनाड से एनडीए उम्मीदवार तुसार वेल्लापल्ली ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनीव अरोड़ा को पत्र लिखकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन की समीक्षा करने की मांग की थी। सीईसी को लिए पत्र में तुसार ने लिखा है कि राहुल गांधी भारत में चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं क्योंकि उनके पास डुअल पासपोर्ट है और वे भारत के नागरिक नहीं है।

बता दें कि

पहले भी उठ चुके हैं राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का सवाल पहले भी उठ चुका है और उन्होंने इस मुद्दे पर उस समय जोरदार तरीके से बचाव किया था, जब इसे संसद की आचार समिति के समक्ष उठाया गया था। वर्ष 2016 में इस मामले को संसद की आचार समिति में उठाया गया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पार्टी से इस मसले पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की थी।

 

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TAGS: SC, Rejects, Plea, Seeking Review, Rahul Gandhi's Citizenship, Status, Lok Sabha Elections
OUTLOOK 09 May, 2019
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