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24 December 2021

ओमिक्रोन का बढ़ता खतरा, गौतम बुद्धनगर में लगी धारा 144, जानें क्या है गाइडलाइंस

प्रतीकात्मक तस्वीर

कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इसे लेकर पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्धनगर ने आधिकारिक आदेश जारी किया है। इसके साथ ही पूरी गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके तहत बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के सार्वजनिक जगहों पर किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी।

आगामी चुनाव, त्यौहार और नए साल के जश्न के कारण 31 दिसंबर तक जिले में धारा 144 लगाई गई है। इसके उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा शक्ति बरती जाएगी।

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धारा 144 की गाइडलाइंस

-मास्क/सोशल डिस्टेसिंग के बिना सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमान्य नहीं होगी।
-कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अलावा अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी।
-किसी भी तरह की सामाजिक राजनितिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव बिना। -किसी पूर्व अनुमति के नहीं की जा सकेंगी।
-बिना कोविड प्रोटोकॉल के सिनेमा हॉल, मल्टी प्लैक्स नहीं खुलेंगे।
-जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम में 50 फीसदी से अधिक लोगों की इजाजत नहीं होगी।
-स्वीमिंग पूल नहीं खुलेंगे।
-मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर 50 फीसदी से अधिक क्षमता के साथ काम नहीं करेंगे।
-शादी में अधिकतम 100 लोगों को इजाजत होगी।
-शादी, बारात में शस्त्र का शौकिया इस्तेमाल या हर्ष फायरिंग की इजाजत नहीं होगी।

 

TAGS: वेरिएंट ओमिक्रोन, गौतम बुद्ध नगर, धारा 144, कोरोना वायरस, variant omicron, gautam buddha nagar, section 144, corona virus
OUTLOOK 24 December, 2021
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