पीएम की सुरक्षा में चूक: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-पंजाब को जांच रोकने का दिया आदेश, पैनल गठित करने का रखा प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन में केंद्र और पंजाब सरकार के दो अलग-अलग पैनल द्वारा चल रही पूछताछ पर रोक लगा दी और कहा कि वह इसकी जांच करने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करेगी।
मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पैनल के गठन पर जल्द ही इस आशय का एक औपचारिक आदेश पारित किया जाएगा, जिसमें डीजीपी चंडीगढ़, एनआईए के आईजी और पंजाब और हरियाणा एचसी के रजिस्ट्रार जनरल शामिल हो सकते हैं।
शीर्ष अदालत एक संगठन, लॉयर्स वॉयस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की गहन जांच की मांग की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।
बता दें कि 5 जनवरी को, फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर फंस गया था, जिसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से लौट आए।