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23 December 2020

सिस्टर अभया मामले में 28 साल बाद मिला न्याय, कैथोलिक पादरी और नन को आजीवन कारावास की सजा

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने केरल के कोट्टयम में 28 साल पहले हुई सिस्टर अभया की हत्या के दोषी पाए गए कैथोलिक पादरी और नन को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश के सनल कुमार ने कैथोलिक चर्च के फादर थॉमस कोट्टूर और सिस्टर सेफी को सजा सुनाई और दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने पादरी एवं नन को सिस्टर अभया की हत्या का मंगलवार को दोषी पाया था।

यह मामला 21 वर्षीय अभया की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत से संबंधित है। उनका शव 27 मार्च 1992 को सेंट पायस कॉन्वेंट के एक कुएं से मिला था। पादरी और नन को सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में भी सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कोर्ट ने मंगलवार को कहा था कि पदारी और नन के विरुद्ध हत्या के आरोप साबित हुए हैं। कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302 (हत्या) एवं 201 (सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना) के तहत दोषी पाया था।

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TAGS: कोट्टयम, केरल, सिस्टर अभया, कैथोलिक पादरी, नन, आजीवन कारावास, Sister Abhaya Murder case, Kerala Catholic Priest, Nun, Life Imprisonment
OUTLOOK 23 December, 2020
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