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27 January 2021

सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, HC ने कहा था- 'पौक्सो एक्ट के लिए स्कीन-टू-स्कीन टच जरूरी'

File Photo

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें ये कहा गया था कि 12 साल के बच्ची के बिना कपड़े हटाए स्तन को दबाना संरक्षण अधिनियम यानी पौक्सो एक्ट के तहत नहीं आएगा। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने उक्त मामले का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज कहा कि यह बहुत परेशान करने वाला फैसला है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। 

बार एंड बेंच के मुताबिक सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट  ने फैसला दिया कि मामले में शारीरिक संपर्क नहीं था। दरअसल, कोर्ट ने कहा था कि स्कीन-टू-स्कीन टच नहीं था। इसलिए ये पौक्सो एक्ट में नहीं माना जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि आदेश अभूतपूर्व है और एक खतरनाक मिसाल पेश करने की संभावना है। कोर्ट ने कहा, हम पौक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध के मामले में अब तक के आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाते हैं। आरोपी को नोटिस जारी करें।

 

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TAGS: Skin to Skin contact, Supreme Court, Bombay High Court, POCSO
OUTLOOK 27 January, 2021
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