कॉलेजियम व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव 13 नवंबर तक
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि 18 और 19 नवंबर को इस पर अंतिम सुनवाई होगी। सारे सुझाव विधि एवं न्याय मंत्रालय की वेबसाइट पर 13 नवंबर को शाम पांच बजे तक भेजे जा सकेंगे और इसके लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को सभी राज्यों की बार एसोसिएशनों से जानकारी लेकर अपने सुझाव देने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि देश में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की न्यायूर्ति जे.एस. खेहर के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था और जजों की नियुक्ति की पुरानी कॉलेजियम प्रणाली को पुनर्जीवित कर दिया था। हालांकि अदालत ने यह भी माना था कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार की जरूरत है और इसके लिए 3 नवंबर से सरकार तथा विभिन्न पक्षों से सुझाव मांगे थे। इसी कड़ी में आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने की अंतिम तिथि अब 13 नवंबर होगी।