SC का फैसला, CBI निदेशक अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रशांत भूषण की याचिका रद्द
सीबीआई के विशेष निदेशक के तौर पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया है। अब आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे।
Supreme Court dismisses petition filed by lawyer Prashant Bhushan challenging appointment of Rakesh Asthana as a special director of CBI. pic.twitter.com/UpgmLFY4UI
— ANI (@ANI) 28 November 2017
अस्थाना को सीबीआई के विशेष निदेशक बनाने के केंद्र सरकार के निर्णय के ख़िलाफ़ वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना को नियुक्ति नियमों के मुताबिक हुई है और उनकी नियुक्ति का सीबीआई के डायरेक्टर ने विरोध भी नहीं किया है।
जबकि कॉमन कॉज एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा था कि अस्थाना की नियुक्ति अवैध और नियमों के विरूद्ध की गई है, ऐसे में सरकार के इस निर्णय को रद्द किया जाए। उनके खिलाफ इनकम टैक्स को मिली एक डायरी में आरोप थे और सीबीआई निदेशक ने सलेक्शन कमेटी के सामने नियुक्ति का विरोध किया था।