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22 August 2022

तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को दिया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 25 अगस्त के लिए टाल दी।

सीतलवाड़ को 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में "निर्दोष लोगों" को फंसाने के लिए कथित तौर पर सबूत गढ़ने के आरोप में जून में गिरफ्तार किया गया था।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनकी याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया।

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3 अगस्त को गुजरात उच्च न्यायालय ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था और मामले की सुनवाई 19 सितंबर को तय की थी।

इससे पहले 30 जुलाई को अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने मामले में सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस महानिदेशक आर बी श्रीकुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उनकी रिहाई से गलत काम करने वालों को संदेश जाएगा कि एक व्यक्ति दण्ड से मुक्त होकर आरोप लगा सकता है और भाग सकता है।

सीतलवाड़ और श्रीकुमार, जिन्हें जून में भी गिरफ्तार किया गया था, उन पर गोधरा दंगों के बाद के मामलों में "निर्दोष लोगों" को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने का आरोप है।

मामले के तीसरे आरोपी पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया है। भट्ट पहले से ही एक अन्य आपराधिक मामले में जेल में थे जब उन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया था।



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TAGS: Supreme Court, Gujarat government, social activist Teesta Setalvad
OUTLOOK 22 August, 2022
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