31 August 2021
सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, नोएडा में बने दो 40-मंजिला टावर्स को गिराने के आदेश; कहा- 'भ्रष्टाचार का नतीजा'
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल, 2014 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ रियल्टी प्रमुख सुपरटेक लिमिटेड की याचिका पर अपना फैसला सुनाया, जिसमें नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना में इमारत के मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुड़वां 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने और स्वीकृत योजना प्रदान नहीं करने पर निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण, योजनाकारों और बिल्डर सुपरटेक के बीच मिलीभगत को गंभीरता से लिया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ये फ्लैट्स बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी की मिलीभगत का नतीजा है, जिसकी मंजूरी के बारे में आरडब्ल्यूए तक को नहीं पता था। सुपरटेक के T16 और T17 टॉवर्स को बनाने से पहले फ्लैट मालिक से मंजूरी लेने की जरूरत थी।