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08 February 2022

सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने हालांकि खान को संबंधित अदालत जाने और जमानत याचिकाओं के शीघ्र निपटान का अनुरोध करने की छूट दी।

पीठ ने कहा, आप जमानत के लिए 32 याचिकाएं कैसे दायर कर सकते हैं? अदालत में राजनीति मत लाओ।"

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खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नेता के खिलाफ 87 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और उन्हें 84 मामलों में जमानत मिल गई है।

“मैं बिना कुछ लिए जेल के अंदर हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं ला रहा हूं।''

सिब्बल ने कहा कि सुनवाई के लिए बार-बार अनुरोध करने के बावजूद पिछले 3-4 महीनों से जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा रहा है।

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TAGS: Supreme Court, Samajwadi Party, Azam Khan, UP assembly polls
OUTLOOK 08 February, 2022
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