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21 June 2017

जस्टिस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, 6 महीने तक जेल में रहना होगा

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कोलकाता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस सीएस कर्णन को 6 महीने तक जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जमानत देने या सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डी वाय चंद्रचूड़ और एस के कौल की बेंच ने कहा कि सात जजों की संविधान पीठ ने उन्हें छह महीने की सजा सुनाई है। ऐसे में ये बेंच उस आदेश पर कोई सुनवाई नहीं कर सकती।

गौरतलब है कि मंगलवार को जस्टिस कर्णन को कोयम्बटूर से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान 20 जजों की लिस्ट भेजी थी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जस्टिस कर्णन को अवमानना नोटिस जारी किया था। चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली सात जजों की बेंच पर जस्टिस कर्णन ने उन पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया था

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TAGS: Supreme Court, refuses, interim bail, Justice Karnan, stay, jail for 6 months
OUTLOOK 21 June, 2017
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