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22 August 2022

भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, रेप केस में एफआईआर दर्ज करने के हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी, जिसमें भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ एक महिला की बलात्कार की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आदेश दिया गया था।

न्यायमूर्ति यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने हुसैन की याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा साथ ही इसे सितंबर के तीसरे सप्ताह में सुनवाई के लिए टाल दिया।

उच्च न्यायालय ने 17 अगस्त को हुसैन की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें निचली अदालत के दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2018 के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं है और ऑपरेशन पर रोक लगाने वाले अपने पहले के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया।

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2018 में, दिल्ली की एक महिला ने निचली अदालत का दरवाजा खटखटाकर हुसैन के खिलाफ बलात्कार के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देते हुए कहा था कि महिला की शिकायत में एक संज्ञेय अपराध बनाया गया है।

इसे भाजपा नेता ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

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TAGS: Supreme Court, Delhi High Court, Shahnawaz Hussain, rape case
OUTLOOK 22 August, 2022
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