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26 September 2018

आधार-पदोन्नति में आरक्षण समेत इन 6 मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कई अहम मामलों में फैसला सुनाने जा रहा है। आधार कार्ड, प्रमोशन में आरक्षण समेत लगभग 6 मामलों में शीर्ष अदालत आज अपना निर्णय देगा।

आधार की बात करें तो इसकी वैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आधार की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 27 याचिकाओं पर करीब चार महीने तक बहस चली थी। मैराथन बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मई में फैसला सुरक्षित रख लिया था।

मामले की सुनवाई जनवरी में शुरू हुई थी, इसके बाद करीब 38 दिन तक इस मामले की सुनवाई चली। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच जजों की बेंच ने सुनवाई की। सरकार को इस दौरान यह भी फैसला करना है कि क्या आधार कार्ड प्राइवेसी के कानून का हनन है, जो संविधान के मुताबिक किसी भी नागरिक का आधारभूत अधिकार है।

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सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार को अनिवार्य किया था। इसके अलावा बैंक अकाउंट खोलने, पैन कार्ड बनवाने, सेलफोन सर्विस, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य किया था। आधार कार्ड को पहचान और पते के प्रूफ के तौर पर मान्यता दी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आधार कार्ड से आम जीवन प्रभावित हुआ है, ऐसे में इसे खत्म कर देना चाहिए।

वहीं, केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के पक्ष में कई दलील दी हैं। सरकार की सबसे बड़ी दलील है कि इसकी वजह से सब्सिडी के लाभार्थियों को बिना गड़बड़ी का फायदा मिलता है। आधार डेटा, सरकार और आधार अथॉरिटी का कहना है कि यह पूरी तरह सुरक्षित है और इसके साथ धोखाधड़ी नहीं की जा सकती है।

इन मामलों पर भी आएगा फैसला

-सुप्रीम कोर्ट आधार कार्ड के अलावा सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर भी अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट इस पर विचार करेगी की क्या इस मामले में 12 साल पुराने नागराज फैसले पर विचार करने की आवश्यकता है।

-सुप्रीम कोर्ट गुजरात से राज्यसभा सासंद अहमद पटेल के मुद्दे पर फैसला सुनाएगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट में उनके खिलाफ चल रही भाजपा प्रत्याशी बलवंत सिंह राजपूत की चुनाव याचिका की सुनवाई पर रोक लगाई थी।

राजपूत ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि पटेल ने गलत तरीके से चुनाव जीता। उन्होंने विधायकों को बेंगलुरु के होटल में बंद कर के रखा था।

-राष्ट्रीय महत्व के मामलों में कोर्ट की कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट का कहना था कि अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और ये ओपन कोर्ट का सही सिद्धांत भी होगा।

-सुप्रीम कोर्ट जज लोया केस में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुनाएगा जिसमें वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है।

-सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि आपराधिक केस में किसी सांसद या विधायक के अदालत से दोषी ठहराए जाने पर उसकी कुर्सी तुरंत छीनने के लिए आदेश चुनाव आयोग जारी करे या फिर संबंधित सदन का सचिव जारी करे। वर्तमान में यह आदेश सदन का सचिव जारी करता है।

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TAGS: Supreme court, pronounce judgment, 6 cases, reservation in promotion, aadhar
OUTLOOK 26 September, 2018
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