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27 July 2019

तीन कश्मीरी 23 साल बाद हुए जेल से बरी, अब अपने ही घर में हैं अजनबी

पच्चीस वर्षीय मोहम्मद अली भट अपने भाई के साथ  नेपाल में शॉल और कालीन के व्यवसाय में लगे हुए थे, जब 1996 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उन्हें पकड़ा था। हालांकि, पुलिस रिकॉर्ड में उन्हें गोरखपुर सीमा से गिरफ्तार होने के तौर पर दिखाया गया।

1996 में लाजपत नगर मार्केट में एक विस्फोट में 14 लोग मारे गए थे और 39 घायल हो गए थे। वहीं सामलेटी गांव में राजस्थान राज्य परिवहन निगम (आरएसटीसी) की बस पर किए गए एक विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। भट को दोनों मामलों में आरोपी बनाया गया था।

उन्हें दिल्ली लाया गया और लाजपत नगर विस्फोट मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया, दिल्ली से उन्हें जयपुर ले जाया गया जहां उन्हें सामलेटी विस्फोट मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया।

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22 जुलाई, 2019 को राजस्थान हाई कोर्ट ने भट और चार अन्य कश्मीरियों- अब्दुल गोनी (57), मिर्जा निसार हुसैन (39), लतीफ अहमद वाजा (42) जावेद खान- को सामलेटी विस्फोट मामले में बरी कर दिया।

रईस बेग (56), जो उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं उनको भी इसी मामले में पेश किया गया था। हालांकि, लाजपत नगर विस्फोट मामले में मुकदमे का सामना कर रहे तिहाड़ जेल में खान अभी भी है।

भट, हुसैन और वाजा के आसपास की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी जब उन्होंने पिछले सोमवार को जयपुर जेल से बाहर कदम रखा,  क्योंकि उन्होंने पिछले 23 साल सलाखों के पीछे बिताए थे।

भट का कहना है कि निर्दोष होने के बावजूद उनके पास कोई ऐसा संकेत नहीं था कि अपने घर लौटने में उन्हें दो दशक लग जाएंगे सिर्फ यह देखने के लिए कि उनके मां-बाप नहीं रहे। वह तुरंत कब्रिस्तान के लिए रवाना हुए और अपने माता-पिता की कब्र पर चले गए। भट के पिता शेर अली भट का 2015 में निधन हो गया  और 2002 में उनकी मां का इंतेकाल हो गया।

रांची के हसनाबाद इलाके में भट के निवास पर लोग जाकर उनसे पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें उनके नाम याद हैं। एक आदमी घर में घुसता है और भट को अपना नाम बताता है क्योंकि दोनों पहले मिल चुके थे।

भट नाकाम रहता है। “....मैंने आपके साथ तिहाड़ में कुछ साल बिताए हैं। मैं भी एक आरोपी था और बाद में बरी हो गया ”उस आदमी ने कहा और उन्होंने फिर एक दूसरे को गले लगाया।

भट कहते हैं, "मुझे याद है कि पतंग के टुकड़े पर जेल से मेरा पहला पत्र टूटी हुई पेंसिल में लिखा था।" पत्र घर पहुंचा, लेकिन उसके परिवार के साथ संवाद करने के उनके प्रयास उसके बाद नाकाम हो गए।

जेल अधिकारी कहते हैं, "वह उनके पत्रों की जांच करेगा और अपने पास रखेगा।"

भट ने कहा, "आज मेरे भतीजे और भतीजी कहते हैं कि वे मुझे एक मोबाइल फोन दिलवाएंगे।"

देश में धीमी न्यायिक प्रक्रिया की बात करते हुए भट कहते हैं, " ऐसा लगता है कोई भी मामला खत्म करने के लिए तैयार नहीं था, हर कोई बस इसे खींचना चाहता था।"

श्रीनगर के फतह कदल में लतीफ़ अहमद वाजा रहते हैं। हर बार जब कोई अंदर आता है, तो वाजा अपनी मां को देखता है। वाजा मुश्किल से 19 साल के थे जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें नेपाल से उठाया  उन्हें दिल्ली लाया और रिकॉर्ड में दिखाया कि उन्हें उत्तराखंड के मिसौरी के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था।

वह कहते हैं,  “मैंने विश्वास छोड़ दिया था। मैं राजेश, राकेश और मेरे जेल साथियों को जानता था। मैं मुन्ना बजरंगी को जेल में जानता था। उसकी बहन मुझे राखी बांधती। लेकिन मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं जानता। ”

सामलेटी और लाजपत नगर विस्फोटों के अलावा, वह अहमदाबाद और राजस्थान स्टेडियम विस्फोट मामलों में भी एक आरोपी था। अपनी गिरफ्तारी के बाद  वाजा कहते हैं कि गुजरात के एक पुलिस अधिकारी के सवालों ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने उन्हें जवाब देने से इनकार कर दिया।

वाजा ने कहा, “मैंने अधिकारी से कहा कि मुझे इन मामलों के बारे में कुछ भी नहीं पता है जिससे उसे गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि वह तय करेंगे कि मुझे मामले में फंसाया जाए और वह मुझे अहमदाबाद लाएंगे।“

वाजा कहते हैं कि जब उन्हें तिहाड़ से राजस्थान जेल में स्थानांतरित किया गया तो उन्होंने उन्हें गुजरात पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने कहा, "अहमदाबाद मामले में धारा 121 और 122 ए के तहत मुझे फंसाया गया था। मुझे एक साल बाद आरोपों से बरी कर दिया गया।"

वाजा का दावा है कि वह एक अच्छे क्रिकेटर थे और नेपाल क्रिकेट टीम में चुने गए थे। वे कहते हैं "तिहाड़ में, मैं जेल के साथियों के साथ क्रिकेट खेलूंगा।"

2005 में  वाजा के पिता ने उनसे मुलाकात की और अपने बेटे को सलाखों के पीछे देखकर दर्द को सहन नहीं कर सके। वह घर लौट आए, फिर बीमार पड़ गए और गुजर गए।

वे कहते हैं, '' मुझे एक महीने के बाद मेरे चचेरे भाई और मेरे छोटे भाई ने उनकी मौत के बारे में बताया था।''

वाजा के अनुसार, जेलों के अंदर भी कश्मीरियों के खिलाफ नफरत बढ़ी है। वे कहते हैं, "14 फरवरी को भारतीय सुरक्षा बलों पर पुलवामा हमले के बाद  कश्मीरियों को जेल में बंद कर दिया गया था।"

वहीं मिर्जा निसार रहते हैं, वह सिर्फ 17 साल के थे जब उन्हें जेल में डाल दिया गया था। निसार का कहना है कि मामले में उनका बरी होना किसी सपने से कम नहीं है। वे कहते हैं, "मेरे पास पिछले कुछ सालों से वार्ड नंबर 10 के बुरे सपने थे।"

भट, वाजा और निसार का कहना है कि मामले में वकील, जज और यहां तक कि जांच अधिकारी भी निर्दोष थे, लेकिन उन मामलों को जानबूझकर घसीटा गया।

वाजा ने कहा, "मुझे याद है कि राजस्थान में सेशन कोर्ट में सीनियर रैंक के एक जांच अधिकारी ने भी बताया था कि इन मामलों से इन कश्मीरियों का कोई लेना-देना नहीं है और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।"

 

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TAGS: three Kashmiris, Acquitted, 23 Years, Jail, Strangers, Their Own Home
OUTLOOK 27 July, 2019
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