Advertisement
07 May 2021

नए स्ट्रेन का डर: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से दिल्ली आने वालों को 14 दिन क्वारंटीन रहना जरूरी, इन्हें मिली छूट

दिल्ली में कोविड महामारी अपने चरम पर है। वहीं नए स्ट्रेन का खतरा भी सताने लगा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रहे लोगों के लिए अब दिल्ली आने पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन रहना अनिवार्य होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) ने इसे लेकर गुरुवार को आदेश जारी किया है। यह फैसला इसलिए लिया गया है, क्योंकि दोनों राज्यों में कोविड 19 का नया स्ट्रेन मिला है जो अधिक तेजी से फैलता है।

आदेश के मुताबिक जो भी लोग ट्रेन/बस/हवाई जहाज किसी भी ट्रांसपोर्ट के जरिए दिल्ली आएंगे, उन्हें इंस्टिट्यूशनल या पेड क्वारंटीन करना ही होगा। जिन लोगों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है (72 घंटे) और जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक लग गई हैं, उन्हें केवल 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा।

यदि होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो 7 दिन के लिए पेड या इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन किया जाएगा। जो लोग राज्य भवन में रहेंगे उनके लिए रेजिडेंट कमिश्नर और जो लोग होटल में रहेंगे उनके लिए होटल का मालिक क्वारंटीन के नियम का पालन करवाने के लिए जिम्मेदार होगा।

Advertisement

हालांकि, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली होते हुए बिना रुके कहीं और जाने की अनुमति होगी। जो लोग बिना लक्षण वाले हैं और आधिकारिक काम से दिल्ली आ रहे हैं, उनके लिए क्वारंटीन रहना आवश्यक नहीं है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: दिल्ली, कोरोनावायरस, कोविड 19, नया स्ट्रेन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, क्वारंटीन, New Covid Variants, Delhi Government, Andhra pradesh, Telangana, Quarantine
OUTLOOK 07 May, 2021
Advertisement