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02 November 2018

मालेगांव विस्फोट मामले में सुनवाई शुरू, एनआईए ने पेश की 286 गवाहों की सूची

लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और पांच अन्य आरोपियों के खिलाफ सितंबर 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में यहां की विशेष अदालत में शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई।

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 286 गवाहों की सूची पेश की है जिनमें डॉक्टर, पुलिस अधिकारी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और पंच गवाह शामिल हैं। जांच एजेंसी ने अपने मुकदमे के समर्थन में 200 दस्तावेज भी जमा कराये।

एनआईए की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनोद पड़ालकर ने गवाहों की सूची एवं दस्तावेज स्वीकार कर ली है और मामले में अगली सुनवाई के लिये 12 नवंबर की तारीख तय की है।

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अदालत ने मामले में 30 अक्टूबर को अन्य समेत सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किये थे। इन सभी पर आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक साजिश और हत्या के आरोप हैं।

आरोपियों के खिलाफ सख्त गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत सुनवाई होनी है। उन पर यूएपीए की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य करने) और धारा 18 (आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने की साजिश रचने) के तहत आरोप तय किये गये हैं।

आईपीसी की धारा 120 (बी) (आपराधिक साजिश), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 324 (जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) और 153 (ए) (दो धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्व पैदा करने) के तहत आरोप तय किये गये हैं।

आरोपियों पर विस्फोटक पदार्थ कानून की संबंधित धाराओं के तहत भी आरोप तय किये गये हैं।

पुरोहित एवं साध्वी के अलावा आरोपियों में मेजर (सेवानिवृत्त) रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी शामिल हैं।

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TAGS: Trial, 2008 Malegaon blast, case, begins
OUTLOOK 02 November, 2018
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