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03 November 2015

उबर रेप कांड के दोषी को उम्रकैद

पीटीआइ

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 वर्षीय यादव को भारतीय दंड संहिता के तहत उन सभी अपराधों का दोषी ठहराया था, जिनके आरोप उस पर लगाए गए थे। इन आरोपों के सिद्ध होने के बाद उसकी सजा के अनुपात पर 23 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी और इसके बाद न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीन नवंबर को न्यायाधीश ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। यादव पर महिला के साथ बलात्कार, उसकी जान खतरे में डालने, विवाह के लिए बाध्य करने के इरादे से उसका अपहरण करने, आपराधिक तरीके से उसे धमकाने और उसे चोट पहुंचाने के आरोप लगाए गए ‌थे।

बलात्कार की यह घटना पिछले साल 6 दिसंबर की है। एप आधारित कैब कंपनी उबर की गाड़ी में गाड़ी के ही ड्राइवर ने एक युवती से बलात्कार किया। वारदात उस वक्त हुई जब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने मोबाइल एप के जरिये कैब बुक की। घटना के मी‌डिया में आने के कुछ ही समय के अंदर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। तब उबर कैब कंपनी पर आरोप लगे थे कि वह सरकारी एजेंसियों से सहयोग नहीं कर रही है। इसके बाद देश में एप आधारित टैक्सी सेवा पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए जिसके कारण कुछ समय के लिए दिल्ली में उबर की सेवा प्रतिबंधित भी रही। 

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TAGS: उबर कैब, रेप कांड, दिल्ली अदालत, ड्राइवर शिव कुमार यादव, उम्रकैद, Uber cab, rape, Delhi court, driver Shiv Kumar Yadav, lifeterm
OUTLOOK 03 November, 2015
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