यूजीसी का 10 प्रमुख संस्थानों को कैंपस सेंटर बंद करने का आदेश
यूजीसी का कहना है कि इन संस्थानों के ऑफ-कैंपस सेंटर अनधिकृत हैं और इनकी स्थापना नियमों के विरुद्ध की गई है। यूजीसी की उप सचिव सुनीता सिवाच ने इन दस संस्थानों के खिलाफ 9 नवंबर को नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इन ऑफ-कैंपस सेंटरों की स्थापना में यूजीसी के दिशा-निर्देशों के उपनियम 6 और 2010 के डीम्ड विश्वविद्यालय नियमन के अनुच्छेद 12 (5) का उल्लंघन किया गया है। आयोग ने इन संस्थानों को कार्यवाही रिपोर्ट एक महीने के अंदर सौंपने का निर्देश दिया है।
यूजीसी के इस कदम पर होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट के वाइस-चांसलर प्रो. आर. बी. ग्रोवर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, ‘हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई है लेकिन जल्द ही इस पर अपनी कार्यवाही करेंगे। इसमें कुछ गलतफहमियां हुई हैं और हम आयोग के साथ इस पर बात करना चाहेंगे। यूजीसी ने अपनी ही गैजेट अधिसूचना के तहत डीम्ड विश्वविद्यालय और इसके दस संगठनों के तौर पर एचबीएनआई को मंजूरी दी है। इसमें यदि कोई बदलाव हुआ है तो उन्हें नई जरूरतें पूरी करने के लिए हमें वक्त देना चाहिए था। इन केंद्रों को बंद करने का आदेश जारी करना बहुत दुखद है।’