Advertisement
01 July 2020

अनलॉक- 2 आज से लागू: शिक्षण संस्थान-सिनेमाघर रहेंगे बंद, घरेलू उड़ानों-ट्रेन सेवाओं का होगा विस्तार

आज यानी 1 जुलाई से देश में अनलॉक-2 की शुरुआत हो चुकी है। आज से आपके आसपास कई चीजें बदल जाएगी। सरकार ने अनलॉक-2 को लेकर पहले ही गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लोगों से इन गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। सरकार ने अपने दिशानिर्देशों में कुछ चीजों को खोलने का आदेश दिया है तो कई चीजों को अभी 31 जुलाई तक फिलहाल बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए जारी किए दिशा-निर्देश में कहा है कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थी और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो एक जुलाई से लागू हो गए हैं।

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक रहेंगे बंद

Advertisement

स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी बंद रहेंगे।

बड़े कार्यक्रमों को मंजूरी नहीं

इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों का होगा विस्तार

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। अनलॉक-2 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं।

कंटेन्मेंट जोन में ढील नहीं

कंटेन्मेंट क्षेत्रों में 31 जुलाई तक लॉकडाउन का कड़ा क्रियान्वयन जारी रहेगा। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के मद्देनजर राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विचार करने के बाद इन क्षेत्रों का चिह्नीकरण सावधानी से करने की आवश्यकता है। निषिद्ध क्षेत्रों के भीतर कड़ा परिधि नियंत्रण कायम रहेगा और वहां केवल आवश्यक गतिविधियों को अनुमति होगी।

यहां जानें अनलॉक-2 की अहम बातें

- सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की इजाजत दी गई है। इनका संचालन आगे भी जारी रहेगा।

- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा।

- नाइट कर्फ्यू का वक्त बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।

- दुकानों में 5 लोग से अधिक भी जुट सकते हैं लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा।

- 15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा।

- अलग-अलग प्रदेश सरकारों के साथ परामर्श के बाद फैसला हुआ कि स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रखे जाएंगे।

- इंडस्ट्रियल यूनिट, राष्ट्रीय और प्रादेशिक हाइवे पर लोगों की आवाजाही और माल की ढुलाई, कारगो के लोडिंग और अनलोडिंग, बस, ट्रेन, प्लेन से उतरने के बाद लोगों का अपने गंतव्य की ओर जाने को लेकर भी रात्रि कर्फ्यू में छूट दी गई है।

 

बता दें कि 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन जारी रहेगा। जहां कंटेनमेंट जोन नहीं है, वहां की गतिविधियों में छूट का फैसला राज्य सरकारें करेंगी। राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश हालात को देखते हुए कंटेनमेंट जोन्स से बाहर भी कुछ गतिविधियों को रोक सकती हैं और पाबंदियां लगा सकती है। हालांकि, राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों के आने-जाने या वस्तुओं को ले जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह के मूवमेंट के लिए अलग से इजाजत या ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी। आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देना जारी रहेगा।

 

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Unlock - 2, applicable from today, Educational institutions, cinemas, will remain closed, domestic flights, train services, will be expanded
OUTLOOK 01 July, 2020
Advertisement