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14 August 2019

उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में कुलदीप सेंगर पर आरोप तय

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की न्यायिक हिरासत में कथित मौत के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर और 9 अन्य के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने आरोप तय किए।

जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने पीड़िता के पिता को 2018 में सशस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी बनाने और उन पर हमला करने के मामले में सेंगर और अन्य के खिलाफ आरोप तय किए। इस मामले में 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।

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सेंगर, उनके भाई, माखी पुलिस थाना प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कान्तप्रताप सिंह और कांस्टेबल आमिर खान सहित 10 लोगों के खिलाफ धारा 166 (लोक सेवक की पैरवी कानून सहित कई धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा है।) और आईपीसी की धारा 167 (लोक सेवक को गलत दस्तावेज के कारण चोट पहुंचाने का इरादा) शामिल है।

आरोपियों को हिरासत में लेने का निर्देश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने निर्देश दिया कि जमानत पर छूटे तीनों आरोपी पुलिस अधिकारियों को कथित तौर पर बलात्कार पीड़िता के पिता को झूठे मामले में हिरासत में रखने और हिरासत में उसकी हत्या के आरोप में हिरासत में लिया जाए।

पीड़िता के पिता को मारा गया

मंगलवार को दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता के पिता को मारा गया, इस दौरान 18 जगह चोट आने की वजह से घटना के चौथे दिन उनकी मृत्यु हो गई। अदालत ने कहा कि ये पूरा षडयंत्र केवल इसलिए रचा गया ताकि पीड़िता इस मामले में अपनी शिकायत दर्ज न कर पाए। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पुलिस ने जिस दौरान पीड़िता के पिता को पीटा, उस वक्त के गवाहों के बयान से साफ है कि सेंगर पुलिस के संपर्क में था।

क्या है मामला

दो साल पहले उन्नाव के माखी गांव की रहने वाली युवती ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर व उनके भाईयों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। 9 अप्रैल 2018 को उन्नाव में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हो गई थी। परिजनों ने उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया था।

बता दें उन्नाव रेप कांड के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर  इस समय जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले की सुनवाई अब दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में हो रही है। पिछले महीने जब पीड़िता रायबरेली में अपने चाचा से मिलकर वापस उन्नाव जा रही थी तभी उसकी कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें उसकी मौसी और चाची की मौत हो गई थी जबकि पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिलहाल पीड़िता और वकील का इलाज चल रहा है।

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TAGS: Unnao Case, MLA Kuldeep Singh Sengar, charged with murder, victim's father
OUTLOOK 14 August, 2019
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