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30 September 2020

श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस: मथुरा की अदालत ने ईदगाह हटाने की याचिका को किया खारिज

उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक सिविल कोर्ट ने बुधवार को हिंदू पवित्र शहर में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया । याचिका में कहा गया था कि ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर बनाया गया था।

यह आदेश सहायक जिला न्यायाधीश छाया शर्मा ने पारित किया।

अदालत ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत मामले को स्वीकार करने पर रोक का हवाला देते हुए दलील की सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

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याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया। इस याचिका के माध्यम से कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का स्वामित्व मांगा गया। याचिकाकर्ता रंजना अग्निहोत्री ने कहा कि अयोध्या का केस हम लोगों ने लड़ा, उसे जनता को सौंप दिया गया है। अब श्रीकृष्ण की मुख्य जन्मभूमि और जो इटेलियन ट्रैवलर ने अपने एकांउट में मेंशन किया है, उसके नक्शे के हिसाब से मुकदमे को सिविल में डाला गया। वादी पक्ष द्वारा मथुरा की अदालत में दायर हुए एक सिविल मुकदमे में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर की 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया था। इसके साथ ही मंदिर स्थल से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की गई।

 

 

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TAGS: UP, Mathura court, dismisses plea, Krishna Janmabhoomi, श्रीकृष्ण जन्मभूमि केस, मथुरा की अदालत, ईदगाह मस्जिद, उत्तर प्रदेश
OUTLOOK 30 September, 2020
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