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24 November 2021

क्या कम मात्रा में ड्रग्स रखना नहीं होगा अपराध? संसद में बिल ला सकती है सरकार, ये है वजह

केंद्र सरकार ने संसद से शीत सत्र नारकोटिक्स ड्रग्स बिल, 2021 लाने का फैसला लिया है। इसके तहत यह प्रावधान जाएगा कि कम मात्रा में गांजा, भांग सहित नशीले पदार्थ पाए जाने को अपराध नहीं माना जाएगा।

हिंदुस्तान की खबर के अनुसार, सरकार की राय है कि इस कानून से नशे की लत में गए लोगों को सुधरने का अवसर मिल सकेगा। बता दें कि हाल ही में ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित कई लोगों की गिरफ्तारी के बाद यह मांग उठी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में सिफारिशें 10 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च-स्तरीय बैठक में तय की गई थीं।

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सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस बिल में किसी व्यक्ति के ड्रग्स रखने, निजी तौर पर उपभोग करने और बेचने में अंतर किया जाएगा। इसमें बेचने को तो अपराध माना जाएगा, मगर बेहद कम मात्रा में रखने और निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर किया जाएगा।

नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ (एनडीपीएस) बिल, 2021 के अंतर्गत मादक पदार्थों के निजी उपभोग को अपराध के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इसके लिए 1985 के कानून की धाराओं 15,17,18, 20, 21 और 22 में संशोधन किए जाएंगे, जिनका संबंध ड्रग्स की ख़रीद, उपभोग, और फाइनेंसिंग से है। आर्यन खान केस में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले सहित कई हस्तियों ने कानून में फेरबदल की मांग की थी और कहा था कि लोगों को सुधरने का मौका मिलना ही चाहिए।

 

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TAGS: नारको ऐक्ट, ड्रग्स, नारकोटिक्स ड्रग्स बिल 2021, आर्यन केस, ड्रग्स केस, Narco Act, Drugs, Narcotics Drugs Bill 2021, Aryan Case, Drugs Case
OUTLOOK 24 November, 2021
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