Advertisement
19 June 2019

यूपी में निजी विश्वविद्यालयों को देना होगा शपथपत्र- 'यूनिवर्सिटी में नहीं होने देंगे राष्ट्र विरोधी गतिविधि'

उत्तर प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों के लिए योगी सरकार नया अध्यादेश लाई है। इसके अनुसार, अब यूनिवर्सिटी को यह आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी। उन्हें शपथपत्र देना होगा कि वह (यूनिवर्सिटी) किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगी और साथ में परिसर में इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होने दी जाएंगी। उन्हें शपथपत्र में यह भी देना होगा कि वे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में उपयोग नहीं होने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो यह एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

दरअसल, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक में निजी विश्वविद्यालय आर्डिनेंस 2019 (अम्ब्रेला एक्ट) को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रदेश के सभी 27 निजी विश्वविद्यालय अब एक ही अधिनियम से संचालित होंगे। राज्यपाल राम नाईक की अनुमति के बाद यह अधिनियम लागू हो जाएगा।

ये हैं प्रावधान

Advertisement

इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि यूनिवर्सिटी को यह आश्वस्त करना होगा कि कैंपस में किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि नहीं होगी। साथ ही कमजोर वर्ग के छात्रों को 10 फीसदी सीटों पर 50 प्रतिशत शुल्क के साथ दाखिला देना होगा। धोखाधड़ी, गबन जैसे मसले पर परिषद की संस्तुति पर जांच अधिकारी नामित होगा। राज्य उच्च शिक्षा परिषद साल में कम से कम एक बार यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर मान्यता वापस लेकर यूनिवर्सिटी को बंद किया जा सकेगा।

18 जुलाई को विधानसभा में रखा जाएगा

इन सभी को को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2019 के अनुसार नियमों का पालन करने के लिए एक साल का समय दिया गया है। यह नया अध्यादेश मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा पारित किया गया। अध्यादेश अब 18 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में रखा जाएगा।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Yogi government, new ordinance, umbrella act, private universities, uttar pradesh, anti national activities
OUTLOOK 19 June, 2019
Advertisement