Advertisement
17 January 2017

कोयला घोटाला : अदालत ने जिंदल को विदेश यात्रा तीन दिन बढ़ाने की अनुमति दी

google

विशेष सीबीआई न्यायाधीश भारत पाराशर ने जिंदल को 26 जनवरी तक राहत देने की उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। पहले उन्होंने कांग्रेस नेता को 16 से 23 जनवरी तक ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जाने की इजाजत दी थी। याचिका में अमेरिका यात्रा की भी अनुमति मांगी गयी जिसकी अदालत ने अनुमति दे दी।

जिंदल से भारत में उनके आगमन के सात दिन के भीतर जांच अधिकारी को और अदालत को सूचित करने को कहा गया है। इसमें उन्हें अपनी यात्रा के स्थानों का ब्योरा देना होगा।

अदालत ने शर्त लगाते हुए कहा, वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे और नियमों के विरद्ध उन्हें दी गयी अनुमति का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

Advertisement

जिंदल को अदालत ने पहले कई शर्त के साथ जमानत दे दी थी। जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वह बिना अदालत की स्वीकृति के देश से बाहर नहीं जाएंगे।

सीबीआई ने जिंदल स्टील एंड पॉवर लिमिटेड :जेएसपीएल: तथा गगन स्पंज आयरन प्राइवेट लिमिटेड :जीएसआईपीएल: को झारखंड में अमरकोंडा मुर्गदंगल कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में जिंदल के अलावा पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा, पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता और 11 अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। भाषा

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: कोयला घोटाला, मधु कोडा, नवीन जिंदल, आरोप पत्र, अनुमति, coal scam, madhu koda, naveen jindal, accused, sanction
OUTLOOK 17 January, 2017
Advertisement