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27 March 2017

'कल्‍याणकारी योजनाओं के लिए आधार को जरूरी नहीं किया जा सकता'

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कोर्ट का कहना था कि उनका पिछला आदेश इस संबंध में पूरी तरह स्पष्ट था। आयकर जैसी गैर-लाभकारी योजनाओं में आधार को अनिवार्य किए जाने से सरकार को रोका नहीं जा सकता।

गौर हो कि सरकार ने करीब एक दर्जन केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के लिए 12 अंकों वाले आधार कार्ड को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इसमें स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड-डे मील की स्कीम भी शामिल थी, जिस पर बाद में छूट देने का फैसला लिया गया।

इसके अलावा पिछड़े वर्ग और विकलांगों को मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए भी आधार को अनिवार्य करने का फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि वह सुनिश्चित करेगी कि 30 जून तक सभी लोगों के पास आधार कार्ड हों। सब्सिडी पर एलपीजी गैस लेने और खाद्य पदार्थों के लिए भी सरकार ने आधार को अनिवार्य किया है। 

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आधार अनिवार्य बनाने के मुद्दे पर सुनवाई को लेकर कोई निश्चत तारीख देने से इनकार कर दिया और कहा कि कोर्ट समय को मद्देनजर रखते हुए मामले की सुनवाई करेगा।

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केंद्र सरकार की ओर से आधार को सभी योजनाओं से लिंक किया जा रहा है। हाल ही में आधार कार्ड को पैन कार्ड और आयकर रिटर्न भरने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही रियायती दर पर ट्रेन यात्रा के लिए टिकटों का आरक्षण कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किये जाने की पहल चल रही है।  

राशन की दुकानों से सब्सिडी वाला जरूरी सामान खरीदने के लिए भी आधार कार्ड को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। राशन कार्ड रखने वाले जिन लोगों के पास आधार नहीं है, उन्हें 30 जून तक इसके लिए अप्लाई करने का वक्त दिया गया है।

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TAGS: आधार कार्ड, कल्याणकारी योजना, सब्सिडी, सुप्रीम कोर्ट, supreme court, aadhar card, weal fare scheme, subsidy
OUTLOOK 27 March, 2017
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