उच्चतम न्यायालय का ददलानी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार
न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने हरियाणा में ददलानी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह भी ठुकरा दिया और कहा कि वह संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ददलानी की तरफ से पेश वकील करूणा नंदी ने गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध करते हुए कहा कि अगर प्राथमिकी रद्द नहीं होती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
वकील ने यह भी आग्रह किया कि जब तक ददलानी उच्च न्यायालय जाते हैं तब तक उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए। बहरहाल पीठ ने इन आग्रहों को ठुकरा दिया और राहत के लिए उनसे उच्च न्यायालय जाने को कहा।
अंबाला कैंट पुलिस ने जैन मुनि को लेकर कथित तौर पर व्यंगात्मक ट्वीट करने वाले ददलानी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी में कांग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला का नाम भी दर्ज है। पूनावाला ने भी जैन मुनि पर ट्वीट किया था।
पुलिस ने कहा था कि ददलानी और पूनावाला के खिलाफ अंबाला में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें भादंसं की धारा 153 ए :समुदायों के बीच शत्रुुता को बढ़ावा देना:, 295 ए :जानबूझकर धर्म को बदनाम करना या धार्मिक विश्वास को ठेस पहुंचाना और: 509 :शब्द या भाव भंगिमा से नारी की मर्यादा का अपमान करना: शामिल है।