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17 April 2017

सहारा की एंबे वैली की नीलामी के आदेश

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कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में एंबी वैली की नीलामी होगी। इसके साथ ही बाजार नियामक सेबी और बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दस्तावेज मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू करें। कोर्ट ने 48 घंटों के भीतर सेबी को प्रोजेक्ट से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय को मामले की अगली सुनवाई को निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 17 अप्रैल तक 5,000 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का आदेश दिया था। सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोनावाला में सहारा की प्रॉप्रटी एंबी वैली को जब्त किए जाने का आदेश दिया था। सहारा ग्रुप के इस प्रॉपर्टी की कीमत 39,000 करोड़ रुपये है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सहारा से रकम की वसूली नहीं होती है तब तक यह टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। सहारा ग्रुप का यह टाउनशिप मुंबई के पुणे में है।

सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उसे मूलधन के तौर पर सेबी को 14,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है और कंपनी सेबी को अभी तक 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

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TAGS: सहारा, समूह, सुब्रत राय, सुप्रीम कोर्ट, एंबी वैली, supreme court, aambay valley, investors, subrat
OUTLOOK 17 April, 2017
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