अब शराब पीने के लिए भी दिखाना होगा आधार कार्ड, ये है नया कानून
अगर आप भी पब में जाने और वहां जाकर जाम का लुत्फ उठाने के शौकीन हैं, तो ऐसा करना अब आसान नहीं रह गया है। बैंक अकाउंट, पेन कार्ड और मोबाइल को आधार नंबर से लिंक करने के बाद अब तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने पब में जाम पीने और खरीदने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया है।
तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक, अगर आपको कहीं से शराब खरीदना है तो इसके लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने सभी पब मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने ग्राहकों से आधार कार्ड मांगें। 21 साल से कम उम्र के ग्राहक को पब में घुसने की इजाजत न दें।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्साइज सुपरिंटेंडेंट और एसआईटी के प्रमुख एस श्रीनिवास राव ने बताया कि लाइसेंस मानदंड में पहले ही निर्धारित हो चुका है कि पब में आने वाले लोगों से पहचान-पत्र का प्रूफ मांगे जाए। उन्होंने बताया, 'ये कोई नया नियम नहीं है बल्कि मौजूदा नियम को ही लागू कर रहे हैं।'
क्यों किया गया यह फैसला?
बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक नाबालिग छात्रा की उसके दोस्त ने नशे की हालत में हत्या कर दी थी। इस प्रकार के लगातार बढ़ रहे अपराधों पर लगाम लगाने के लिए ही सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही यह निर्देश भी जारी किया है कि 21 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को पब में अंदर ना आने दिया जाए। आधार कार्ड में उम्र की जांच करके ही पब में प्रवेश मिले। लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए पब मालिकों को यह भी निर्देश मिले हैं कि पब में आने वाले लोगों की जानकारी एक रजिस्टर में नोट करें।