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27 October 2021

इलाहाबाद HC ने 350 किग्रा गांजा रखने के आरोपी को दी जमानत, फिर आर्यन ड्रग्स मामले में क्यों फंसा है पेंच

मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। इसमें आर्यन पक्ष के वकील के मुताबिक अभी तक एनसीबी ने उनके पास से कोई भी सामग्री बरामद नहीं हुई है। वहीं, दूसरी ओर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जमानत दे दी है। जिसके बाद अब सवाल उठ रहा है कि आर्यन खान को जमानत क्यों नहीं दी जा सकती है। आउटलुक को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने बताया, "इस एक्ट के मुताबिक यदि ड्रग्स या कोई इस तरह की सामग्री की बरामदगी नहीं होती है तो कोई सजा का प्रावधान नहीं बनता है। एक दिन भी किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है।"

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी कलीम को जमानत दे दी है, जो जनवरी 2019 से जेल में था। आरोपी के पास से कथित तौर पर 350 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। 

कलीम से कथित तौर पर पुलिस द्वारा जमानत आवेदक से 349.250 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/20/29/60 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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याचिकाकर्ता के वकील का कहा था कि आवेदक को झूठे मकसद से मामले में झूठा फंसाया गया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 (शर्तें जिसके तबत व्यक्तियों की तलाश की जाएगी) का कोई अनुपालन नहीं किया गया था।

गौरतलब है कि आर्यन खान समेत तीन अन्य को एनसीबी ने गोवा जा रही क्रूज पर कार्रवाई कर हिरासत में लिया था और फिर गिरफ्तार किया था। 2 अक्टूबर को ये कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद से आर्यन एनसीबी कस्टडी और जेल में हैं। वो करीब 22 दिनों से सलाखों के पीछे हैं। इस केस में एनसीबी ने ये भी कहा है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिला है। हालांकि, आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से  6 ग्राम चरस मिले हैं। 

 

 

 

 

 

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TAGS: इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुंबई क्रूज ड्रग्स केस, बॉम्बे हाईकोर्ट, आर्यन खान, एनडीपीएस एक्ट, Allahabad High Court, Mumbai Cruise Drugs Case, Bombay High Court, Aryan Khan, NDPS Act
OUTLOOK 27 October, 2021
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