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12 December 2023

अनुच्छेद 370 अब इतिहास, पीओके को आजाद कराने का समय: विश्व हिंदू परिषद

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील आलोक कुमार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब पीओके को मुक्त कराने का समय है।

कुमार ने अपने एक बयान में कहा कि अनुच्छेद 370 के तहत पूर्ववर्ती राज्य के लिए विशेष संवैधानिक विशेषाधिकार अब इतिहास में चले गए हैं, केंद्र को अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

विहिप नेता ने कहा, "अब जम्मू-कश्मीर में एकमात्र अधूरा एजेंडा पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराना है। हमें विश्वास है कि एक मजबूत भारत और दृढ़ सरकार जल्द ही पीओके को मुक्त कराने में सक्षम होगी।" 

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इस बात की पुष्टि करते हुए कि जम्मू-कश्मीर हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और रहेगा, कुमार ने कहा, "आज का फैसला इस बात को रेखांकित करता है कि 1947-48 में महाराजा हरि सिंह द्वारा हस्ताक्षरित विलय पत्र अंतिम, वैध और अपरिवर्तनीय था। कुछ राजनीतिक गलतफहमियों के कारण तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व ने अनुच्छेद 370 के माध्यम से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।"

विहिप नेता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर में चल रहा विकास निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इससे पहले, सोमवार को शीर्ष ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर के शेष भारत के साथ विलय की सुविधा के लिए संविधान का केवल एक 'अस्थायी प्रावधान' था। ऐतिहासिक फैसले ने पूर्ववर्ती राज्य में अनुच्छेद 370 की बहाली को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले की वैधता को बरकरार रखा और माना कि अनुच्छेद 370 एक 'अस्थायी प्रावधान' थ, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया। 

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TAGS: Vishva hindu parishad, VHP, article 370, supreme court, POK, jammu kashmir
OUTLOOK 12 December, 2023
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