सर्जिकल स्ट्राइक पर बयान दे फंसे राहुल-केजरीवाल, कोर्ट ने पुलिस से मांगा एटीआर
भारतीय सेना द्वारा पाक अधिक़त कश्मीर में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर फौजदारी के एक मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह शिकायत पर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल करे। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सुनील बेनीवाल ने पुलिस से कहा कि वह अगले साल पांच फरवरी तक एटीआर दाखिल करें। अदालत पूर्वी दिल्ली निवासी प्रवेश कुमार द्वारा कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेताओं दिग्विजय सिंह और संजय निरूपम, दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा और अभिनेता ओम पुरी के खिलाफ दायर शिकायत पर सुनवाई कर रही थी।
अधिवक्ता रक्षपाल सिंह और संजीव शुक्ला के जरिये दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन छह लोगों ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में सेना के लक्षित हमलों को गलत और राजनीति से प्रेरित और इसका लक्ष्य राजनैतिक फायदा लेना बताया था। शिकायत में दावा किया गया कि इस बयान ने सेना की छवि के साथ-साथ देश की छवि को नुकसान पहुंचाया है। भारतीय सेना ने उड़ी हमले के जवाब में 29 सितंबर को पीओके में आतंकवादी ठिकानों पर लक्षित हमला कर आतंकी संगठनों को भारी नुकसान पहुंचाया था।