महाराष्ट्र: आरएसएस के मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, कोर्ट ने बढ़ाई सुनवाई की तारीख
मानहानि के एक मामले में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट से राहत मिली है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई को अगले साल 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है।
बता दें कि 2014 में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इसके बाद उनके खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया।
न्यूज़ एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, आरएसएस के एक मानहानि मामले की सुनवाइ करते हुए महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई को 17 जनवरी 2018 तक के लिए स्थगित करते हुए राहुल को अगली सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए कहा है।
Defamation case against Rahul Gandhi adjourned in Maharashtra's Bhiwandi court till 17 Jan'18, asked to be present in court on next hearing.
— ANI (@ANI) October 27, 2017
राहुल के इस तरह के बयान दिए जाने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेव संघ (आरएसएस) की भिवंडी इकाई के सचिव ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सोनाले में 6 मार्च 2014 को एक रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। हालांकि राहुल को इस मामले में भिवंडी अदालत ने जमान दे दी थी।