दिल्ली: कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त, छह घंटे का समय निर्धारित
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक आवेदन दायर कर हिरासत में रहते हुए अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों की अवधि के लिए मिलने की अनुमति मांगी थी, जिसके संबंध में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें कल 11 नवंबर को करीब छह घंटे तक का समय दिया है।
गौरतलब है कि, बीते दिन मनीष सिसोदिया ने अपनी बीमार पत्नी से पांच दिनों के लिए मिलने की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, मनीष सिसोदिया कल यानी शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक अपनी पत्नी से मिल सकते हैं।
Delhi | Rouse Avenue Court granted permission to former Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia to meet his ailing wife tomorrow, 11th November from 10 AM to 4 PM.
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— ANI (@ANI) November 10, 2023
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपी हैं। दोनों मामलों में, सिसोदिया और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है।
हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। उनकी पिछली जमानत अर्जी हाई कोर्ट के साथ-साथ ट्रायल कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी। हालांकि, जून में उच्च न्यायालय ने उन्हें हिरासत में अपनी पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी थी।
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में आप सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। वह न्यायिक हिरासत में है और शुक्रवार को संबंधित अदालत में पेश किया जाना है। ईडी ने आरोप लगाया है कि वर्तमान आरोपी मनीष सिसौदिया की गतिविधियों के कारण लगभग 622 करोड़ रुपये की अपराध आय उत्पन्न हुई है।
इस मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसौदिया को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था।