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01 June 2015

स्मृति ईरानी की डिग्री मामले में 24 जून को फैसला

outlookindia.com

नई दिल्‍ली। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षिक योग्यता से जुड़े एक मामले में दिल्‍ली की अदालत 24 जून को निर्णय लेगी। ईरानी पर लोकसभा चुनाव के दौरान हलफनामे में शैक्षिक योग्यता के बारे कथित तौर पर गलत जानकारी आरोप है।

पटियाला हाउस कोर्ट में अहमेर खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि साल 2004 में लोकसभा चुनाव के लिए दिए हलफनामे में ईरानी ने खुद को दिल्ली विश्वविद्यालय (स्कूल आफ कोरेस्पोंडेस) से बी.ए. पास (1996 बैच) बताया जबकि वर्ष 2014 में अमेठी से लोकसभा चुनाव के लिए दाखिल हलफनामे में ईरानी ने बताया कि उन्‍होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी. काॅम पार्ट-। (1994 बैच) पूरा किया है।

मेटोपाॅलिटन मजिस्टेट आकाश जैन ने वरिष्ठ अधिवक्ता केके मनन द्वारा इस मुद्दे पर रखी गई दलीलों को सुनाने के बाद कहा, दलीलें इस बिंदु पर सुनी गईं कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए या नहीं। मामले को 24 जून के लिए सूचीबद्ध कीजिए। मनन शिकायतकर्ता अहमेर खान की ओर से पेश हुए थे। मनन ने कहा, ईरानी ने बीए पार्ट ।, 2 या 3, कब किया, केवल भगवान जानता है। सवाल यह है कि समाज मंत्री पद धारक व्यक्ति से क्या उम्‍मीद रखता है। इससे पहले अदालत ने 14 मई को शिकायतकर्ता अहमेर खान पर उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान मौजूद न होने की वजह से एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया था। 

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TAGS: स्‍मृति ईरानी, हलफनामा, शैक्षिक योग्यता, दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय, दिल्‍ली अदालत, Delhi court, Smriti Irani, educational qualification
OUTLOOK 01 June, 2015
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