दिल्ली आबकारी नीति मामला: 'आप' नेता संजय सिंह को कोर्ट से झटका, 4 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित धनशोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई हैं। अब दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप सांसद सिंह की न्यायिक हिरासत 4 दिसंबर 2023 तक बढ़ा दी है।
विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने सिंह की न्यायिक हिरासत चार दिसंबर तक बढ़ा दी। न्यायाधीश ने जांच अधिकारी की इस दलील पर भी गौर किया कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र शीघ्र ही और निर्धारित समय के भीतर दाखिल किये जाने की संभावना है।
बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने उत्पाद शुल्क मामले में जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्हें 4 अक्टूबर, 2023 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है।
#WATCH | Delhi's Rouse Avenue Court extends judicial custody of AAP MP Sanjay Singh till December 4, 2023
Advertisement(Earlier visuals when he was produced before the court) pic.twitter.com/aRAvhvfrmw
— ANI (@ANI) November 24, 2023
वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि अर्जी राउज एवेन्यू अदालत की रजिस्ट्री में दायर की गई है और शनिवार को इस पर सुनवाई हो सकती है। सीबीआई और ईडी के अनुसार अब समाप्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में बदलाव करते हुए अनियमितताएं की गई थीं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
आरोप है कि नीति बनाने और लागू करने में सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। निचली अदालत ने सिंह को उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी की हिरासत में भेजा था। उन्हें 13 अक्टूबर को 27 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद भी उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ी थी। अब शुक्रवार को एक बार फिर चार दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है।