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24 November 2017

विवादों में घिरी 'पद्मावती' को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म बैन की मांग वाली याचिका की खारिज

File Photo

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ‘पद्मावती’ को लेकर दायर की गई उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें फिल्म की रिलीज को रोकने की मांग की गई है।

शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें पद्मावती की रिलीज से पहले एक पैनल का गठन करके यह सुनिश्चित करने की मांग की गई थी कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। कोर्ट ने ऐसी याचिकाओं को निराशाजनक और गलत बताया है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ‘पद्मावती’ की रिलीज के खिलाफ दायर याचिका निराशाजनक एवं गलत है और ऐसी याचिकाएं इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को प्रोत्साहन दे रही हैं। कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरी शंकर की पीठ ने याचिका को निराशाजनक और गलत बताया है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, 'क्या आपने फिल्म देखी है? इस तरह की याचिकाओं के जरिए आप उन लोगों को सपॉर्ट कर रहे हैं जो प्रदर्शन करने में लगे हैं।'

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बेंच ने याचिकाकर्ता अखंड राष्ट्रवादी पार्टी से इस मामले में सेंसर बोर्ड से संपर्क करने को कहा। याचिका में कहा गया था कि दीपिका पादुकोण अभिनीत फिल्म पद्मावती में ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की जांच लिए एक कमिटी का गठन किया जाए और उसके बाद ही रिलीज की अनुमति मिले। 

अखंड राष्ट्रवादी पार्टी ने ‘पद्मावती’ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि रिलीज से पहले इसे तीन जाने-माने इतिहासकारों और एक हाईकोर्ट के जज को दिखाया जाना चाहिए।

गौरतलब है कि देश में भले ही फिल्म ‘पद्मावती’ को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावती’ को ब्रिटिश सेंसर बोर्ड ने बिना किसी काट-छांट के मंजूरी दे दी है। फिल्म को लेकर करणी सेना और कुछ अन्य कई संगठन संजय लीला भंसाली पर ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाते हुए फिल्म की रिलीज का विरोध कर रहे हैं। इस तरह लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ाई जा चुकी है। हालांकि यह फिल्म किस दिन रिलीज की जाएगी इसको लेकर अभी तारीख का ऐलान होना बाकी है। 

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TAGS: Delhi HC, dismisses, plea, release, movie Padmavati
OUTLOOK 24 November, 2017
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