जेटली मानहानि मामला: अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली HC ने लगाया 5,000 रुपये का जुर्माना
इससे पहले 25 अगस्त को, हाईकोर्ट ने केजरीवाल को फटकारा था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की एडवांस सुनवाई के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए थे। 23 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल से पूछा था कि क्या आपने यह कहकर झूठ बोला था कि उन्होंने इस मामले की एक सुनवाई में अपने वकील से वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने को कहा था।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, अरुण जेटली मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अरुण जेटली द्वारा दायर मानहानि के मामले में जवाब देने में देरी पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना वसूलने का आदेश जारी किया है।
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Delhi HC levies fine of Rs. 5000 on CM Arvind Kejriwal for delay in filing the reply in the civil defamation case filed by Arun Jaitley.</p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/904603908378464256">September 4, 2017</a></blockquote>
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केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने इससे पहले 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पांच बड़े नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि अरुण जेटली ने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का मुखिया रहते हुए अपने 13 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किया था। इसी आरोप के खिलाफ जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर 10 करोड़ के मानहानि का केस दर्ज किया था।