डीयू और चुनाव आयोग पेश करें स्मृति के शैक्षिक दस्तावेज: अदालत
केंद्रीय मंत्री ईरानी की शैक्षिक योग्यता के संबंध में दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद अदालत ने यह निर्देश जारी किया। ईरानी पर चुनाव आयोग को दिए हलफनामों में शैक्षिक योग्यता से संबंधित गलत और भ्रामक सूचनाएं देने का आरोप है। दिल्ली के पटियाला हाउस अदालत के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकाश जैन की अदालत ने शिकायतकर्ता अहमर खान की एक याचिका पर यह निर्देश दिया। हालांकि अदालत ने शिकायतकर्ता के सीबीएसई को स्मृति ईरानी के 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करने के लिए निर्देश देने की मांग खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा के रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश सीबीएसई को देने की अर्जी नामंजूर की जाती है क्योंकि इसे चुनौती नहीं दी गई है।
शिकायतकर्ता अहमर खान ने अदालत में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि केंद्रीय मंत्री ईरानी ने लोकसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग में दाखिल किए गए तीन हलफनामों में अपनी शैक्षिक योग्यता के संबंध में अलग-अलग जानकारियां दी हैं। खान ने इस संबंध में कथित तौर पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ईरानी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए अप्रैल में याचिका दायर की थी। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च 2016 की तारीख तय की है।