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13 December 2023

लोकसभा से निष्कासन: सुप्रीम कोर्ट में मोइत्रा की याचिका को 'तत्काल' सूचीबद्ध करने पर सीजेआई ने कही ये बात

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा के वकील को आश्वासन दिया कि वह लोकसभा से उनके निष्कासन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने पर निर्णय लेंगे।

संसद के निचले सदन द्वारा अपनी आचार समिति की एक रिपोर्ट को अपनाने के बाद टीएमसी नेता ने सोमवार को अपने निष्कासन के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यवसायी से उपहार और अवैध संतुष्टि स्वीकार करने का दोषी ठहराया गया था।

सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने बुधवार को मोइत्रा के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और चंद्रचूड़ ने कहा कि वह दिन के दौरान दोपहर के भोजन के समय लिस्टिंग पहलू पर गौर करेंगे।

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सिंघवी ने कहा, ''यह एक सदस्य को लोकसभा से निष्कासित किया जा रहा है।'' सीजेआई ने कहा, "हो सकता है कि मामला दर्ज नहीं किया गया हो... अगर कोई ईमेल भेजा गया हो तो मैं इसे तुरंत देखूंगा। कृपया इसे भेजें।"

इससे पहले दिन में, सिंघवी ने वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसके कौल की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मोइत्रा की याचिका का उल्लेख किया क्योंकि सीजेआई संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे थे। न्यायमूर्ति कौल ने तब सिंघवी से कहा, "सीजेआई फैसला लेंगे।"

8 दिसंबर को, पैनल की रिपोर्ट पर लोकसभा में तीखी बहस के बाद, जिसके दौरान मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने "अनैतिक आचरण" के लिए टीएमसी सांसद को सदन से बाहर निकालने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन ने एक ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। 

अपने निष्कासन पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, मोइत्रा ने इस कार्रवाई को "कंगारू अदालत" द्वारा फांसी दिए जाने के बराबर बताया था और आरोप लगाया था कि विपक्ष को समर्पण के लिए मजबूर करने के लिए सरकार द्वारा एक संसदीय पैनल को हथियार बनाया जा रहा है।

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TAGS: Supreme court, Expulsion from Loksabha, Mahua moitra tmc mp, petition, cji dy Chandrachud
OUTLOOK 13 December, 2023
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