चारा घोटाला: दो अलग-अलग धाराओं में लालू को 7-7 साल की सजा, 60 लाख का जुर्माना भी
चारा घोटाला मामले के चौथे केस में शनिवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को अलग-अलग धाराओं के तहत 7-7 साल की दो सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया है। लालू यादव की सजा पर बहस 21, 22 और 23 मार्च को हुई थी।
रांची की कोर्ट ने लालू यादव के खिलाफ फैसला सुनाया है। आईपीसी की धारा 120 बी, 467, 420, 409, 468, 471, 477ए और PC Act की धारा 13(2) रेड विथ 13(1)(सी)(डी) के तहत सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट ने दोनों में 7-7 साल और 30-30 लाख की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा बढ़ेगी।
#WATCH: Vishnu Sharma, counsel appearing for CBI, says, 'Lalu Prasad Yadav has been sentenced to 7 years each under different sections of !PC & sections of Prevention of corruption Act, both sentences to run consecutively.' #FodderScam #DumkaTreasuryCase pic.twitter.com/HhpQ8WvRWb
— ANI (@ANI) March 24, 2018
चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को दोषी करार दिया था। इसी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था। लालू के वकील अनंत कुमार का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक लालू के परिवार के किसी सदस्य से बात नहीं हो सकी है।
लालू के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि दोनों धाराओं में 7-7 साल की सजा हुई है। हालांकि कुल 14 साल की सजा पर उन्होंने कहा कि फैसले की कॉपी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, अगर यह अलग-अलग सजा हुई तो कुल 14 साल की सजा होगी। उन्होंने बताया कि 30-30 लाख रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की सजा बढ़ जाएगी।
Imprisonment of 7 years each has been given under IPC & Prevention of Corruption Act, both to run concurrently. Total fine will be Rs. 60 lakh. Sentence of previous case to also run concurrently: Prabhat Kumar, Lalu Yadav's lawyer on sentence in Dumka treasury case #FodderScam pic.twitter.com/r1d7r4PMwU
— ANI (@ANI) March 24, 2018
वहीं, कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु कुमार शर्मा ने मीडिया को साफ बताया कि इस मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। इस प्रकार से 7-7 साल की कुल 14 साल की सजा हुई है। उन्होंने साफ किया कि एक सजा पूरी होगी, उसके बाद दूसरी सजा शुरू होगी।
#FodderScam: Lalu Prasad Yadav sentenced to 7 years in prison in Dumka treasury case. pic.twitter.com/6uodAB9788
— ANI (@ANI) March 24, 2018
'जैसी करनी वैसी भरनी', शर्म आनी चाहिए: गिरिराज
लालू की सजा पर बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कहा कि लालू के कर्म की सजा मिल रही है। उन्होंने अभी तक जो भी जनता को गुमराह करने के कर्म किए है उसकी सजा उन्हें मिल रही है। साथ ही शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि 'जैसी करनी वैसी भरनी'।
गौरतलब है कि चारा घोटाले के तीसरे मामले में भी लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार गबन मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने लालू यादव पर 10 लाख और जगन्नाथ मिश्रा पर पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।