आधार की अनिवार्यताः 31 मार्च तक समय देगी सरकार, संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई
सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड लिंक कराने की डेडलाइन सरकार बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह बात कही। वहीं, शीर्ष अदालत ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ गठित करने की बात कही है।
पहले सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड लिंक कराने के लिए 31 दिसंबर 2017 तक का वक्त दिया था। वेणुगोपाल ने कहा कि मोबाइल सेवाओं के लिए आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख छह फरवरी 2018 ही रहेगी। लेकिन, अन्य सेवाओं के लिए आखिरी तारीख बढ़ाकर सरकार 31 मार्च कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अगले सप्ताह अदालत संविधान पीठ का गठन करेगी जो आधार की अनिवार्यता पर रोक की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।