हेलीकॉप्टर घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की जांच के नहीं दिए आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, 'हम मीडिया की आजादी और स्वतंत्रता को कम नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ जांच का आदेश नहीं देंगे।' इतना ही नहीं कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की जांच की याचिकाएं मीडिया पर हमला है। जिससे मीडिया की स्वतंत्रता दब जाएगी।
गौरतलब है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से सम्बंधित एक जनहित याचिका दायर कि गई थी जिसमें कुछ पत्रकारों पर करीब 50 करोड़ की रिश्वत लिए जाने के आरोपों की जांच की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर हम इस तरह मीडिया की भूमिका की सीबीआई जांच के आदेश देंगे तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मीडिया की आजादी पर दिए सारे आदेश बेकार हो जाएंगे। ये सारे दस्तावेज विदेश में हुए अनुबंध के हैं और इस तरह मीडिया की जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते।
वहीं, अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने विरोध करते हुए कहा कि इस याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें मीडिया का कोई रोल नहीं है।
दरअसल, पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पत्रकार हरी सिंह की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया था। सिंह ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि इस सौदे में कुछ पत्रकारों को पैसा दिया गया जबकि छह मिलियन यूरो मीडिया में खबर चलवाने के लिए दिए गए। उनकी यह भी मांग थी कि इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जाए। भाषा