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08 May 2015

सलमान खान की सजा पर रोक, जमानत मिली

मुंबई। हिट एंड रन मामले में बांबे हाईकोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की जमानत मंजूर करते हुए निचली अदालत से मिली 5 साल की सजा के अमल पर रोक लगा दी है। इस तरह हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत मिली है। वे फिलहाल जेल जाने से बच गए हैं। सलमान खान के वकील अमित देसाई ने हाईकोर्ट में दलील दी कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि हादसे के वक्‍त कार सलमान खान ही चला रहे थे। 

 

सरकारी वकील प्रदीप घरात ने बताया कि सलमान को 30 हज़ार रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। इस मामले में अगली सुनवाई अब कोर्ट की छुट्टियों के बाद 15 जून को होगी। हाईकोर्ट के अनुसार, सलमान की जमानत जारी रहेगा लेकिन उन्‍हें सेशंस कोर्ट पहुंचकर सरेंडर करना होगा। फैसला आने के तुरंत बाद सलमान बेल बॉन्ड भरने के लिए सेशंस कोर्ट रवाना हो गए। जमानत पर रहने के दौरान उनके विदेश जाने पर रोक रहेगी। वह अदालत की अनुमति के बाद ही विदेश जा सकेंगे। सलमान खान की सजा टलने और जमानत मिलने की खबर सुनते ही उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाईकोर्ट और उनके घर के बाहर समर्थकों को काबू करना पुलिस के लिए मुश्‍किल साबित हो रहा है। 

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निर्णायक रहा कमाल खान का बयान 

सलमान को निचली अदालत से मिली 5 साल की सजा पर रोक के पीछे गायक कमाल खान के बयान की अहम भूमिका रही। जज ने अभियोजन पक्ष से पूछा कि घटना के वक्त मौजूद गायक कमाल खान से पुलिस ने दोबारा पूछताछ क्‍यों नहीं की। सलमान के वकीलों ने तर्क दिया कि जिस समय हादसा हुआ था कमाल खान भी गाड़ी में मौजूद थे, इसलिए पुलिस को उनसे विस्‍तृत पूछताछ करनी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कमाल खान से पूछताछ क्यों नहीं हुई? इस पर सरकारी वकील ने कहा कि कमाल खान ब्रिटिश नागरिक हैं, वह पूछताछ के लिए उपलब्ध नहीं थे। 

 

 

 

 

 


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TAGS: सलमान खान, हिट एंड रन केस, हाईकोर्ट, जमानत, सुनवाई, salman khan, bail, hit and run, bombay high court, stay order
OUTLOOK 08 May, 2015
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