मनी लॉन्डरिंग केस: कार्ति चिदंबरम को ED का समन, 11 जनवरी को होगी पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्डरिंग मामले की जांच के सिलसिले में एक बार फिर तलब किया है। ईडी ने समन जारी कर 11 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कार्ति को 11 जनवरी को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि मामले के जांच अधिकारी उनका बयान दर्ज करेंगे। इससे पहले भी ईडी कार्ति को कई बार समन कर आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है।
ED summons Karti Chidambaram in INX media case. ED has asked him to appear on January 11 pic.twitter.com/T3ptm16EET
— ANI (@ANI) January 2, 2018
केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने 15 मई को कार्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 2007 में वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के कार्यकाल में आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रुपये स्वीकार करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से दी गई मंजूरी में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।
वहीं, नवंबर के तीसरे सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को क्रैंबिज यूनिवर्सिटी में बेटी के दाखिले के लिए 10 दिन के लिए ब्रिटेन जाने की मंजूरी दी थी। उसने इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई और उन्हें तीन दिन में यह वचन देने का निर्देश दिया था कि वह शर्तों और यात्रा अवधि का पालन करेंगे।
इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने कार्ति चिदंबरम की सीबीआई द्वारा दायर एफआईआर को रद्द करने और इससे जुड़े समन खारिज करने की मांग को लेकर किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि न्याय के हित में और किसी भी पक्ष (अन्य आरोपी) द्वारा दिल्ली या बंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के संबंध में वह विरोधाभासी नजरिए से बचने के प्रयास में सुविधाजनक मंच के सिद्धांत को अपनाने के पक्ष में है। जिससे पक्ष अपनी सुविधा वाली अदालत में याचिका दायर कर सकें।