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18 April 2018

कठुआ रेप पीड़ित बच्ची की पहचान जाहिर करने वालों को हो सकती है 6 महीने की जेल: दिल्ली हाईकोर्ट

File Photo

कठुआ रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम बात कही है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित बच्ची की पहचान जाहिर करने वालों को 6 महीने की जेल हो सकती है। मामले पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी।

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कई मीडिया हाउस को पीड़िता की पहचान जाहिर करने को लेकर नोटिस जारी किया था। बता दें कि सोशल मीडिया से लेकर कई मीडिया हाउस ने पीड़िता की पहचान गुप्त रखने का बेसिक नियम का उल्लंघन किया था।

बता दें कि कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव में बकरवाल समुदाय की एक 8 साल की लड़की से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।एक महीने बाद उसका शव जंगल की झाड़ियों में मिला था।

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मामले की जांच कर रही राज्य क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। जांच के बाद पता चला कि 8 वर्षीय इस बालिका के साथ मंदिर में बलात्कार किया गया था।

मामले के मुख्य आरोपी सांजी राम एक पूर्व राजस्व अधिकारी सांजी ने प्रमुख साक्ष्य मिटाने के लिए एक सब इंस्पेक्टर और सिपाही समेत स्थानीय पुलिस को रिश्वत देने का भी आरोप लगा है। मामले को लेकर देश भर में आक्रोश का माहौल है।

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TAGS: Kathua Rape Case, Delhi High Court, imprisoned for 6 months, victim's identity
OUTLOOK 18 April, 2018
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